विदेश से सोना और नकदी लाने के क्‍या हैं नियम; कानून तोड़ने पर कितनी सजा

विदेश से सोना और नकदी लाने के क्‍या हैं नियम; कानून तोड़ने पर कितनी सजा

विदेश से कितना सोना ला सकते हैं?

अगर आप या आपका कोई जानने वाला विदेश यात्रा पर गया है तो वहां से लौटते वक्त आप 20 ग्राम (2 तोला) और आपकी महिला मित्र 40 ग्राम (4 तोला) सोना ला सकती है। यानी विदेश से पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम सोना ला सकती है। इतना सोना लाना ड्यूटी फ्री है।

इसके अलावा, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम (4 तोला) सोना लाने की छूट मिलती है। हालांकि, इसके लिए आपका रिश्‍ता साबित करना होता है। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार, भारतीय नागरिक (आभूषण, बिस्किट व सिक्का) सभी प्रकार का सोना निर्धारित मात्रा में ला सकते है।
ज्यादा सोना लाने पर कितना ड्यूटी चार्ज लगता है?

विदेश से लौटने पर निर्धारित मात्रा से ज्यादा सोना लाने पर 
ज्वेलरी पर 6% शुल्क ( पहले 15% था, जिसे 2024 बजट में घटाया गया)।
बिस्किट /सिक्कों पर 12.5% कस्टम ड्यूटी + 1.25% सोशल वेलफेयर सरचार्ज।

देश में तस्करी का सोना सबसे ज्यादा कहां से आता है ?

देश में सबसे ज्यादा तस्करी का सोना संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) से आता है। यूएई के बाद दूसरा देश म्यांमार है, जहां से सबसे ज्यादा सोना आता है। इसके अलावा तस्कर अफ्रीकी देशों से भी सोना लाते हैं।

कस्टम अधिकारियों की मानें तो तस्करी का केवल 10 प्रतिशत ही सोना पकड़ में आता है। विदेश से तस्करी कर सोना लाने के मामले में केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। सोना तस्करी के 60 प्रतिशत केस इन्हीं राज्‍यों में दर्ज होते हैं।

विदेश से कितनी नकदी ला सकते हैं?

विदेश से नकदी लाने की लिमिट तय नहीं है। शर्त ये है कि अगर कोई पुरुष नकद विदेशी मुद्रा 5000 डॉलर (4.3 लाख रुपये) और महिला नकद विदेशी मुद्रा 10 हजार डॉलर ( 8.6 लाख रुपये) से अधिक लाता है तो उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। भारतीय मुद्रा 25 हजार रुपये तक ही लाई जा सकती है। 

नकदी कैसे डिक्लेयर करें?

एयरपोर्ट पर कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म (CDF) भरकर नकदी की जानकारी दे सकते हैं। नकदी के सोर्स से जुड़े दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। अगर जानकारी सही है तो टैक्स भरकर नकदी को क्लियर कर दिया जाता है।

नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी?

अगर कोई विदेश से लौटने वाला यात्री गलत जानकारी देता है, तय सीमा से ज्यादा सोना या नकदी छुपा कर लाता है तो माल जब्‍त हो सकता है। कानूनी कार्रवाई हो सकती है और भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है।

 कस्टम ड्यूटी दिए बिना तय सीमा से अधिक सोना या नकदी लाने पर कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत आपको सा साल तक की जेल हो सकती है। भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत आपको एक साल तक की जेल की सजा और जुर्माने भरना पड़ सकता है। दोनों ही कानूनों में सोना या नकदी भी जब्त कर ली जाएगी।


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